धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आदेश
जनपद ललितपुर की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिये विभिन्न श्रोतों से प्राप्त जानकारी अनुसार जनपद ललितपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से योगेश कुमार शुक्ल जिला मजिस्ट्रेट ललितपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग मे लाते हुये सम्पूर्ण जनपद ललितपुर की सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये हैं-
जिले में पूर्व से टोटल लॉकडाउन घोषित किया जाता है टोटल लॉकढाउन में किसी भी व्यक्ति को सांय 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमायें सील की जाती है, किसी भी माध्यम सडक एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन बिना वैध पास प्रतिबन्धित किया गया है। जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाने हेतु ऑनलाइन पास लेना होगा एवं प्रदेश की सीमा के बाहर आने-जाने के लिए जनसुनवाई पोर्टल पर पास लेना होगा। जिले में निवासरत नागरिकों को घर से बाहर जाने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु 2 गज दूरी बनानी होगी तथा किसी भी क्षेत्र में भीड़ एकत्रित नहीं होगी। विदेशों एवं अन्य राज्यों, शहरों से आने वाले व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वे इसकी सूचना अपने निकटवर्ती अस्पताल के चिकित्साधिकारियों एवं थाने को दूरभाष के माध्यम से जनपद में आते ही देना सुनिश्चित करेंगे तथा परीक्षणोपरान्त 14 दिवस कोरन्टीन करना होगा। जनपद में कोई भी राजकीय, निजी, पब्लिक, टैम्पो, ई-रिक्शा इत्यादि समस्त् प्रकार के वाहनों का बिना पास किसी भी प्रकार का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को घर से जनपद की सीमा क्षेत्र में जाने हेतु सम्बंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर जाने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे- इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ विभागीय आई0डी0 कार्ड रखना अनिवार्य होगा। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर, मण्डी में उत्पादन लाने वाले कृषक, गेंहू क्रय केन्द्र पर जाने वाले कृषक प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक टोटल लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। उपरोक्तानुसार मास्क, सेनेटाइजर, दवाईयां, गैस, पेट्रोल इत्यादि आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले एवं भूसा ढुलाई में लगे वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं, दवाईयों आदि उत्पादन करने वाले उद्योगों एवं उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/सम्बंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त आदेश आम जनता को सम्बोधित है, चूकि परिस्थितियों की संवेदनशीलता कुछ इस प्रकार है कि समयाभाव के कारण उनको जिन्हें कि यह आदेश अभिप्रेत है, व्यक्तिगत रूप से सुना जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो दिनॉक 16.05.2020 से 30.05.2020 तक प्रभावी होगा तथा आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।