सभी अंतरिम आदेश 10 जुलाई तक गये बढ़ाये जमानत, ध्वस्तीकरण, बेदखली रोक के आदेश बढ़े: जिला जज
सभी अंतरिम आदेशों को उच्च न्यायालय न्यायपालिका द्वारा इलाहाबाद के साथ-साथ लखनऊ, सभी जिला न्यायालयों, सिविल न्यायालयों, परिवार न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, औद्योगिक न्यायाधिकरणों और राज्य के अन्य सभी न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश, जिस पर यह न्यायालय शक्ति है। जो 29 जून 2020 के बाद समाप्त हो रहे है 10 जुलाई 2020 तक काम करना जारी रखेगा। लेकिन यह स्पष्ट हैं कि यह अंतरिम आदेश जो सीमित अवधि के नहीं हैं और तब तक काम करना है जब तक अगले आदेश अप्रभावित नहीं रहंेगे।
यदि किसी को एक विशेष अवधि के लिए अंतरिम उपाय के रूप में प्रत्याशा में जमानत दी गई है और वह अवधि 29 जून को या उससे पहले समाप्त होने जा रही है, तो 10 जुलाई तक विस्तारित होगा। इसी प्रकार यदि कोई हो संघर्ष में निशान या किशोर को जमानत पर बढ़ाया गया है, हालांकि एक न्यायिक आदेश और इस तरह के इजाफा की अवधि 29 जून 2020 को या उससे पहले समाप्त होने जा रही है तो 10 जुलाई तक विस्तारित होगी।
यदि बेदखली, फैलाव या विध्वंस के किसी भी आदेश को उच्च न्यायालय, जिला या सिविल न्यायालयों द्वारा पहले ही पारित कर दिया गया है, तो 10 जुलाई तक उसी का पालन किया जाएगा या अदालत के किसी भी आदेश के पास, जो भी पहले हो।
यह आदेश सभी न्यायिक अधिकारियों के बीच परिचालित किया जाएगा। यह जानकारी जिला न्यायालय रायबरेली की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
यह जानकारी जिला जज अनूप कुमार गोयल द्वारा दी गई है।