होली पर्व के रंग दिवस पर मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णत रहेंगी प्रतिबंधित

जिला मजिस्ट्रेट रायबरेली हर्षिता माथुर ने होली के पर्व पर लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए है कि होली पर्व के रंग दिवस 25 मार्च 2024 को सम्पूर्ण दिवस जनपद रायबरेली में संचालित सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शॉप, भांग, ताड़ी, सी० एल०-2, एफ० एल०-2/एफ० एल० 2बी, एफ0एल0-49, एफ0एल0-16, 17 एवं एफ० एल०-09/09ए के अनुज्ञापनों पर मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।


 

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