नक्सलियों का कुरियर बॉय गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में पुलिस ने सीतागांव से नक्सलियों के कुरियर बॉय को गिरफ्तार किया है। उसके पास से माओवादी पर्चा, मोबाइल और अन्य सामान जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी वर्ष 2022 से माओवादियों के बड़े नेताओं के संपर्क में रहकर उनके लिए माओवादी सामान और नगद राशि पहुंचाने का काम करता था। पुलिस ने बताया कि माओवादी सहयोगी को चुनाव बहिष्कार से संबंधित पर्चे के साथ पकड़ा गया है गिरफ्तार हुए कुरियर बॉय का नाम अशवंत आँधिया बताया जा रहा है। वह ग्राम मुचर का निवासी है। पुलिस के मुताबिक अश्वंत आँधिया ने पुछताछ मे बताया कि वह नक्सलियों के लिए सामान सप्लाई का काम करता है एवं उनके पैसे को एक जगह से दुसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। पुलिस ने जानकारी दी कि अशवंत ने पूछताछ मे बताया है कि बीते 12 मार्च से 16 मार्च के बीच मे वह शीर्ष नक्सल लीडर विजय रेड्डी से मिला था। जिसने उसे 2,00,000 रू (दो लाख रूपये), एक मेमोरी कार्ड रीडर एवं कुछ नक्सली पर्चे दिया था और कहा था कि 2,00,000 रू (दो लाख रूपये) को रायपुर में 20 मार्च को रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के गेट के सामने एक व्यक्ति को दे देना साथ ही दिखाये अनुसार एक मेमोरी कार्ड रीडर भी वापसी में खरीदकर लाने के लिये बोला। इस काम के लिये उसने उसे 5,000 रूपये नक्सलियों ने दिया था। पुलिस ने अशवंत से पूछताछ मे मिली जानकारी के हवाले से बताया कि अशवंत नक्सलियों के बताये अनुसार 20 मार्च को रायपुर रविशंकर विश्वविद्यालय के गेट में पहुंचा, जहां उसे एक सफेद शर्ट और काले पैंट में व्यक्ति मिला । जिसे उसने 2,00,000 रू को दे दिया और उस व्यक्ति के द्वारा उसे एक बंद लिफाफा दिया गया, जिसे वह वापस लाकर के विजय रेड्डी के पास पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक अशवंत ने यह भी बताया कि वह 2022 से लगातार नक्सलियों के लिये इस प्रकार सामान एवं पैसे पहुंचाने का काम करता था। वह नक्सलियों द्वारा दिये गये पर्चे एवं पोस्टर भी लगातार बांटने का काम करता था। अभी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार को लेकर नक्सलियों द्वारा दिये गये पर्चे एवं पोस्टर को बांटने हेतु जाते हुये पुलिस एवं आई.टी.बी.पी. टीम के द्वारा सीतागांव थाना क्षेत्र में लगाये गये एम.सी.पी. में नक्सल सामग्री के साथ अश्वंत आंधिया को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को छ.ग. विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 8 (3) (5) के तहत कार्यवाही करते हुये गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।


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