ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई

- राजेंद्र कुमार जिला ब्यूरो चीफ, झांसी

जनपद झांसी के बरूआसागर में सदर उपजिलाधिकारी के आदेश से भूमि पर की गई हदबंदी एवं पत्थर गड्डी के बावजूद आधिकारिक भूमि पर किये गये कई माह पूर्व निर्मित पिलर को सिंचाई विभाग की शिकायत पर उपजिलाधिकारी ने मौके पर पहुँचकर ध्वस्त करवा दिया। भूमि मालिक के अनुसार प्रशासन ने भूमि स्वामी को बिना पूर्व नोटिस दिये, उसके दस्तावेज परखें बिना ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर दी। नगर के झरना पुल के पास स्थित भूमि पर सिंचाई विभाग द्वारा की गई शिकायत पर पहुँचे उपजिलाधिकारी (सदर) परमानन्द ने संरक्षित भूमि निर्माण को जेसीबी से गिरा दिया। एसडीएम के साथ लेखपाल नीरज आर्य सिंचाई विभाग के जेई समेत पुलिस बल मौजूद रहा। भूमि स्वामी राजेंद्र ने बताया कि यह भूमि रमेशचन्द, रतिराम सहित उन लोगों के नाम से अभिलेखों में दर्ज है। जिसका खसरा न. 1859 है। जिसकी हदबन्दी एवं पत्थर गड्डी उपजिलाधिकारी के आदेश द्वारा की गई थी। इसी आधार पर पिलर बनाकर भूमि को कई महीनों पूर्व संरक्षित किया गया था। जिसको सिंचाई विभाग द्वारा अपनी बताते हुये प्रशासन को इस भूमि को कब्जा मुक्त कराने की शिकायत जिला प्रशासन से की गई थी। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग की गलत शिकायत को संज्ञान में लेकर भूमि स्वामी को बिना पूर्व सूचना दिये भूमि के पिलर को जेसीबी से गिरा दिया गया।



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